खोरधा-जटनी २९ अक्टूबर २०२४ :-> दीपावली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए खोरधारोड मंडल ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेनों में पटाखे व अन्य ज्वलनशील वस्तुओं की ढुलाई पर कड़ी निगरानी रखने के हेतु विशेष सुरक्षा अभियान शुरू किया है। यात्री ट्रेनों में पटाखे, गैस सिलेंडर, एसिड,पेट्रोल, केरोसिन तथा इसी प्रकार की ऐसी अन्य खतरनाक सामग्री ले जाना रेलवे अधिनियम १९८९ के तहत दंडनीय अपराध है ।
इस अभियान में जीआरपी, आरपीएफ और नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय से रेलवे अधिकारियों द्वारा एस एल आर में लोड करने से पहले विस्फोटक सामग्री के लिए सामान और पार्सल वैन की औचक तथा आकस्मिक जांच शामिल है। ट्रेनों और स्टेशनों में पर्याप्त अग्नि शामक यंत्रों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। पावर कार, पेंट्री कार और कोच में उपलब्ध कराए गए धुएं और आग का पता लगाने वाले अलार्म सिस्टम की कार्य प्रणाली की जांच की जा रही है ।
ट्रेन में मौजूद कर्मचारियों को सलाह दी गई और उन्हें अग्निशामक यंत्रों के संचालन के बारे में समझाया गया।इसके अलावा, खोरधा रोड मंडल जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है, जिसमें यात्रियों से आग्रह किया जा रहा है कि वे ट्रेन में यात्रा करते समय ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तुएं न ले जाएं और न ही अपने सह-यात्रियों को ले जाने दें। यात्री ट्रेनों में पटाखे ले जाने से संबंधित किसी भी घटना की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर १३९ पर कॉल कर सकते हैं । खोरधा रोड मंडल ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और ट्रेनों में यात्रा के दौरान कोई भी ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तु न ले जाएं ।